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पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना के नवीन दिशा निर्देश किए गए जारी

जिला संवाददाता

  • ‘ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना के नवीन दिशा निर्देश किए गए जारी

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि सर्वप्रथण आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर जाति प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र , बैंक खाते की पासबुक ( जिसमें पूर्ण विवरण हों ) शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है । आवेदक आय गरीबी सीमा के अर्न्तगत होनी चाहिये । अर्थात शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 01 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । आय सीमा पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे । योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी । आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अवधि गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये । अन्य पिछडे वर्ग के की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों , वर्ग के आवेदक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए अर्ह नहीं होंगे । विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की ‘ आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है । एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा |

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