
पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षा विभाग के 8 मई के उस आदेश पर रोक लगाई रोक, जिसके तहत इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए उसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य करार दिया था। कोर्ट ने 6 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षा विभाग के 8 मई के उस आदेश पर रोक लगाई रोक, जिसके तहत इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए उसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य करार दिया था। कोर्ट ने 6 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश।
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