A2Z सभी खबर सभी जिले कीLok Sabha Chunav 2024Uncategorizedअन्य खबरेअलीगढ़
Trending

हत्या के 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

हत्या के 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

 

अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गांव कोठिया प्रधानी से जुड़ी रंजिश में युवक की हत्या के मुकदमे में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है । यह फैसला जिला जज संजीव कुमार की अदालत से सुनाया गया है । इसके अलावा चारों को अर्थदंड भी दिया है । अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी चौ . जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना 25 मार्च 2012 की रात दो बजे की है । वादी मुकदमा लाखन सिंह के अनुसार उसका भाई केंद्रपाल सिंह प्रेमपाल के मकान के बरामदे रहा था । तभी नामजद मोहन सिंह , अनिल , राकेश व कल्याण सिंह उर्फ करुआ आए और तमंचा सिर में सटाकर गोली मारकर केंद्रपाल की हत्या कर दी । इस दौरान राकेश व अनिल ने पैर पकड़े , करुआ ने हाथ पकड़े , जबकि मोहन ने गोली मारी । आरोपियों में करुआ मूल रूप से बुलंदशहर के सलेमपुर घतूरी का रहने वाला है । पुलिस जांच में उजागर हुआ कि इन परिवारों में प्रधानी को लेकर रंजिश चली आ रही है । उसमें भूमि विवाद भी जुड़ गया । इसी विवाद में साजिश रचकर हत्या की गई । पुलिस ने मुकदमे के आधार पर चार्जशीट दायर की । साथ में मोहन से तमंचा भी बरामद किया । मामले में सभी को बाद में जमानत मिल गई । अब सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों को दोषी करार दिया गया है । जिसमें सभी को उम्म्रकैद के साथ – साथ अनिल , राकेश व करुआ पर सात – सात हजार रुपये अर्थदंड व मोहन पर नौ हजार रुपये अर्थदंड नियत किया है । डीजीसी इस मामले में कुल आठ गवाह कराए गए । उन्हीं गवाहों व पुलिस साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है ।

Related Articles

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!