शाजापुर, 28 मई 2024/ लोकसभा निर्वाचन-2024 के संदर्भ में 04 जून 2024 को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में होने वाली मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा व्यवस्थित रूप से मतगणना कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश पारित किये हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार 04 जून को प्रात: 6.00 बजे से मतगणना समाप्ति तक शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शाजापुर परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों (शासकीय वाहनों को छोड़ कर) के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शाजापुर परिसर के 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगें और न ही आवाजाही करेंगे। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शाजापुर परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाईल फोन, स्मार्ट घड़ियाँ, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन/बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शाजापुर परिसर या मतगणना भवन में धूम्रपान (बीडी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक दल एवं विजय अभ्यर्थी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही विजय जुलूस निकाल सकेंगे। तिथि 04 जून 2024 को आबकारी विभाग द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 तथा के प्रावधानों के तहत् दण्डनीय अपराध होगा। विधिक प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।