
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
हमीरपुर।थाना कुरारा में धारा 363,366,376 भारतीय दंड संहिता व 4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त विजय श्रीवास पुत्र कल्लू निवासी वार्ड नंबर एक कस्बा व थाना कुरारा के विरुद्ध अभियोग 20 जुलाई 2015 को पंजीकृत किया गया। जनपद हमीरपुर के आपरेशन कन्विक्शन के तहत पाक्सो एक्ट एवं बलात्कार के चिन्हित मुकदमा मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप आज मंगलवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट हमीरपुर द्वारा अभियुक्त विजय श्रीवास उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुये को सात वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।