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विदिशा-बाल विवाह होने से रोका गया

बाल विवाह होने से रोका गया

कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह ना हो के लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए थे। जिला मुख्यालय के साथ-साथ खण्ड मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम गठित किए गए थे। वहीं बाल विवाह रोकने के लिए जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर पृथक-पृथक समितियां गठित की गई थीं जो बाल विवाह रोकने के दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं।
जिला स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती आकांक्षा मरावी ने बताया कि कंट्रोल रूम को ग्राम दुलई में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर अबिलंव करारिया पुलिस थाना पुलिस बल की टीम के साथ विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बालक परिवर्तित नाम चिंटू की उम्र 21 वर्ष से कम पाए जाने पर दंडनीय अपराध से अवगत कराया गया। समझाईश के बाद परिवार ने विवाह रोक दिया एवं 21 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद विवाह करने का संकल्प लिया है। टीम के द्वारा संपादित उक्त कार्यवाही में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी जयंती बाला, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश ताम्रकार, पर्यवेक्षक रागिनी भार्गव एवं करारिया पुलिस थाना स्टाॅफ के सदस्य शामिल थे।

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