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विदिशा- मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित होगा

कलेक्टर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी विदिशा का आदेश का आदेश

मोबाइल फोन प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने बताया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए कोई भी मतदाता मतदान केन्द्र जाते समय मोबाइल फोन साथ न ले जाए। केवल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को ही मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति है। इनके फोन भी मतदान केन्द्र के अंदर साइलेंट रहेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में चुनाव प्रचार से जुड़े कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची प्रदान की गयी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति अशासकीय तौर पर मतदाता पर्ची वितरण करता है तो उसे मतदान केन्द्र से 200 मीटर के बाद अपना बूथ बनाना होगा। मतदाता पचीं में उम्मीदवार का नाम अथवा चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर की लिखित अनुमति के बाद ही ऐसे बूथ बनाये जा सकेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता की धारा-188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

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