
जर्नलिस्ट भुपेंद्र कुुमार विश्वकर्मा ,,✍️✍️
वंदे भारत लाइव न्यूज सिंगरौली।। हिन्दू मतावलम्बियो को रुपये का लालच देकर, ईसाई मत मे धर्मान्तरित कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश की बरगवां पुलिस
फरियादी बिरेश कुमार बैस पिता गुलाब प्रसाद बैस उम्र 34 वर्ष निवासी घिनहागांव थाना बरगवां जिला सिगरौली (म.प्र.) की रिपोर्ट किया कि 06 माह पहले मेरे गांव का रहने वाला रामसुभग साकेत तथा बुद्धसेन साकेत जो पहले से ही हिन्दू धर्म छोड़कर इसाई धर्म (क्रिस्चियन धर्म) अपना चुके हैं तथा क्षेत्र में हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन कर इसाई धर्म (क्रिस्चियन धर्म) अपनाने हेतु जबरन प्रलोभन एवं दबाव देकर धर्मान्तरण कराते हैं तथा कई लोगो को करा चुके हैं। मेरे घर आये तब मैं अपने गांव के मोहनलाल साकेत, हिन्छलाल साकेत तथा नन्दलाल साकेत को भी बुला लिया तब रामसुभग साकेत एवं बुद्धसेन साकेत बोलने लगे कि तुम्हारे हिन्दू धर्म मे कोई शक्ति नही है तुम लोग हिन्दू धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपना लो इसाई धर्म अपनाने पर ईसा मसीह तुम लोगों के सभी कष्ट दूर कर देंगे तथा इसाई धर्म अपना लोगे तो तुम लोगों की नौकरी भी लगवा देंगे तथा रूपये पैसे की कोई कमी नही होगी तथा तुम्हारे बच्चों को अच्छी स्कूलो में दाखिला दिलवाकर निः शुल्क पढ़ाएंगे तथा अच्छी अस्पताल बनवा देंगे एवं अच्छी अस्पतालों में ईलाज भी करायेंगे आप लोग हिन्दू धर्म छोड़कर इसाई बन जाओ हम लोग बोले की अपना धर्म नही छोडेंगे तो रामसुभग साकेत एवं बुद्धसेन साकेत बोले कि देखो हम लोग हिन्दू से इसाई बन गये हैं कितने सुखी हैं, दोनो बोलने लगे की कम से कम एक किताब और कुछ पैसे ले लो तब रामसुभग साकेत मुझे इसाई धर्म से संबंधित एक किताब दिया तथा बुद्धसेन साकेत मुझे 2000 रूपये नगद जबरन दे दिये। पिछले 06 माह से मुझे तथा मोहनलाल साकेत, हिन्छलाल साकेत, नन्दलाल साकेत एवं गांव के अन्य हिन्दू समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन कर हिन्दू से इसाई बनने हेतु दबाव दे रहे हैं, हम लोग मना करते रहें। इसी बीच कुछ अन्य लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तथा इसाई धर्म का प्रचार करते हैं आकर हम लोगों को तरह तरह का प्रलोभन एवं दबाव देकर हिन्दू से इसाई धर्म अपनाने हेतु दबाव देते हैं। धर्म परिवर्तन की बात को लेकर रामसुभग साकेत तथा बुद्धसेन साकेत हम लोगों के साथ हमेशा वाद विवाद करते हैं तथा धर्म परिवर्तन हेतु दबाव देते है कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 360/2024 धारा म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना कथन फरियादी, कथन गवाहान, तैयार नक्शा मौका आदि से आरोपियो के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण रामसुभग साकेत पिता रामशरण साकेत उम्र 42 वर्ष एवं बुद्धसेन साकेत पिता रामशरण साकेत उम्र 48 वर्ष दोनो निवासी घिनहागांव थाना बरगवां को दिनांक 25.04.2024 को गिरफ्तार कर जे०आर० पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहाँ उसे जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्यवाही श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भा०पु०से०) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली के कुशल निर्देशन एवं श्री शिव कुमार वर्मा अति० पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, एसडीओपी महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली के मार्गदर्शन एवं निरी, विद्या वारिधि तिवारी थाना प्रभारी थाना बरगवां के नेतृत्व में की गयी 360/2024 धारा म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5
गिरफ्तार आरोपी अपराध क्रमांक व धारा रामसुभग साकेत पिता रामशरण साकेत उम्र 42 वर्ष एवं बुद्धसेन साकेत पिता रामशरण साकेत उम्र 48 वर्ष दोनो निवासी घिनहागांव थाना बरगवां
उक्त कार्यवाही में बरगवां थाना प्रभारी निरीक्षक विद्यावारिधी तिवारी कि पुलिस टीम उपनिरी. रामजी त्रिपाठी, सउनि, अजीत सिंह, सउनि. विशेषर प्रसाद, विजय पटेल, पंकज सिंह, अनूप मिश्रा, भगवानदास प्रजापति कि सराहनीय महत्वपूर्ण भूमिका रही है।