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मतदान की तिथि 26 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश : - डीईओ जिलाधिकारी विशाख जी ने अवगत कराया

जिला संवाददाता

‘ मतदान की तिथि 26 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश : – डीईओ जिलाधिकारी विशाख जी ने अवगत कराया

प्रमुख सचिव श्रम , उत्तर प्रदेश शासन के पत्र एवं अधिसूचना द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है । इसके अनुक्रम में 26 अप्रैल 2024 को अवकाश घोषित किया गया है । उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनपद अलीगढ़ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत मतदान के वास्तविक दिन 26 अप्रैल 2024 को उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा अर्थात उक्त तिथि को उस क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बुन्द रहेंगे । उन्होंने निर्देश दिए है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( ख ) के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को 26 अप्रैल 2024 को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाये और अनाविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन 26 अप्रैल 2024 सार्वजनिक अवकाश रखा जाये।

AKHAND BHARAT NEWS

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