
नाबालिकों की हो रही थी शादी बाल संरक्षण अधिकारी पहुंचे
नगरी ब्लाक के बेलर गांव के पास स्तिथ दो गांव में दो नाबालिक लड़कियों एवं एक लड़के की शादी रोकी गई जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक को सूचना प्राप्त हुई कि बेलरगांव अंतर्गत दो गांव में नाबालिक लड़के लड़कियों की शादी कल रविवार को होने वाली है टीम तत्काल उनके गांव जाकर के दोनो लड़कियों का अंक सूची आधार कार्ड मांगा गया घर वालों ने टीम को आधार कार्ड दिखाए जिसमें उनकी उम्र 17 साल एवं 15 साल निकाला जिस पर टीम ने माता-पिता को समझाइस दिया की नाबालिक में शादी करना अपराध है जिसमें घर आई बराती सभी सम्मिलित लोगों को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है तब माता पिता द्वारा वचन पत्र एवं घोषणा पत्र लिखकर दिया गया कि वह शादी 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात ही करेंगे ठीक इसी प्रकार से एक अन्य गांव में एक लड़के की शादी जिसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी उसके आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 19 साल 5 मा हुआ था जिसे भी टीम ने समझाइस देकर रुकवाया लड़के पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि वे शादी करगै परंतु टीम एवं पुलिस के समझाने पर शादी नहीं कहिए जाने का निर्णय लिया गया जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने लोगों से अपील की है की लड़की की उम्र 18 वर्ष होने एवं लड़के एक उम्र 21 वर्ष होने के पश्चात ही शादी करें ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक, नगरी परियोजना अधिकारी सोमेंद्र साहू, पुलिस विभाग से सिहावा थाना प्रभारी, सुपरवाइजर अनीता साहू, परामर्शदाता मोहिनी रानी गजेंद्र, चाइल्ड लाइंन समन्वयक निलम साहू, नेहा साहू, मनीषा निषाद सम्मिलित थे।नगरी क्षेत्र अंतर्गत एक ही दिन रोकी गई तीन नाबालिकों की शादी
बेलर गांव के पास स्तिथ दो गांव में दो नाबालिक लड़कियों एवं एक लड़के की शादी रोकी गई जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक को सूचना प्राप्त हुई कि बेलरगांव अंतर्गत दो गांव में नाबालिक लड़के लड़कियों की शादी कल रविवार को होने वाली है टीम तत्काल उनके गांव जाकर के दोनो लड़कियों का अंक सूची आधार कार्ड मांगा गया घर वालों ने टीम को आधार कार्ड दिखाए जिसमें उनकी उम्र 17 साल एवं 15 साल निकाला जिस पर टीम ने माता-पिता को समझाइस दिया की नाबालिक में शादी करना अपराध है जिसमें घर आई बराती सभी सम्मिलित लोगों को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है तब माता पिता द्वारा वचन पत्र एवं घोषणा पत्र लिखकर दिया गया कि वह शादी 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात ही करेंगे ठीक इसी प्रकार से एक अन्य गांव में एक लड़के की शादी जिसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी उसके आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 19 साल 5 मा हुआ था जिसे भी टीम ने समझाइस देकर रुकवाया लड़के पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि वे शादी करगै परंतु टीम एवं पुलिस के समझाने पर शादी नहीं कहिए जाने का निर्णय लिया गया जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने लोगों से अपील की है की लड़की की उम्र 18 वर्ष होने एवं लड़के एक उम्र 21 वर्ष होने के पश्चात ही शादी करें ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक, नगरी परियोजना अधिकारी सोमेंद्र साहू, पुलिस विभाग से सिहावा थाना प्रभारी, सुपरवाइजर अनीता साहू, परामर्शदाता मोहिनी रानी गजेंद्र, चाइल्ड लाइंन समन्वयक निलम साहू, नेहा साहू, मनीषा निषाद सम्मिलित थे।