
जबलपुर,। फर्जी तरीके से कार बेचने के एक मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने आयकर विभाग जबलपुर में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली) श्रीकांत नामदेव व उनकी बहन श्रीमती लक्ष्मी नामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
पन्ना निवासी डॉ संत कुमार नामदेव ने याचिका दायर कर बताया कि उसके पास मारुति कंपनी की एक कार थी। वर्ष 2010 में यह उनके नाम पर हुई थी। याचिका में बताया गया कि श्रीकांत नामदेव ने 17 जून 2021 को उनसे कार मांगी। कुछ दिन बाद जब कार वापस मांगी तो श्रीकांत ने मना कर दिया।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में जबलपुर पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में आरोप है कि चूंकि अनावेदक आयकर अधिकारी है, इसलिए उनके पद के प्रभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
जब अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया तो पता चला कि कार श्रीकांत की बहन के नाम पर है। आरटीओ पन्ना और जबलपुर से सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त किए और पुलिस को शिकायत की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत में याचिका दायर की गई।