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*सूचना अधिकार अधिनियम की पालना नहीं करने पर दोषी लोक सेवकों पर जुर्माना*

  • शिकारपुरा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता खेम सिंह जोधा द्वारा राज्य सूचना आयोग में दर्ज परिवादो पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी सतलाना एवं कुड़ी भगतासनी पर 500-500 रूपये की राशि का जुर्माना लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाही कर सेवा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिया.

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