
पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना तरयासुजान पर मु0अ0सं0- 250/2000 धारा- 147,148,323/149,504,506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 03.05.2024 को तीन अभियुक्तों 01. चन्द्र देव यादव पुत्र मथुरा यादव, 02. भरत यादव पुत्र बलिस्टर यादव, 03. जलेसर यादव पुत्र मथुरा यादव साकिनान वेदूपार थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को 8,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी एके राय, अभियोजक महेन्द्र गोविन्द राव (न्यायालय का नाम-स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी जनपद कुशीनगर), प्र0नि0 तरयासुजान आशुतोष सिंह, पैरोकार का0 विनय गुप्ता थाना तरयासुजान का सराहनीय योगदान रहा है।