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महादेव इंटरप्राइजेज की जांच हेतु उपजिलाधिकारी को सौंपा पत्र

स्वीकृत खनन पट्‌टाधारक द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत करके भारी पैमाने में राजस्व की चोरी के सम्बन्ध मे

महेश अग्रहरी संवादाता

ओबरा। बिल्ली मारकुंडी स्थित महादेव इंटरप्राइजेज के खिलाफ नित्यानन्द दूबे पुत्र स्व० मोहर दूबे ने शिकायती पत्र सौंपकर जांच की मांग की है। दिए शिकायती पत्र में ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी सं0 4949ख रकबा 13.1660हे0 में से 5.880 हे0 पर दिनांक 15 12.2022 से 14.12.2032 तक महादेव इण्टरप्राइजेज पार्टनर अरूण कुमार सिंह पुत्र कृपाशंकर यादव निवासी 10/40 मिल्लत नगर, थाना ओबरा को दस वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत है।

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जिसमें प्रतिवर्ष स्वीकृत खनन क्षेत्र में 188160 घनमीटर पत्थर का खनन / परिवहन किये जाने का विभागीय परमीशन है। परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत घनमीटर से कई गुना अधिक घनमीटर का खनन/परिवहन किया जा रहा है, जिससे राजस्व की भारी क्षति हो रही है। खनन प‌ट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा में अभिलिखित शर्त के कालम संख्या 10 का अनुपालन किये बिना परिवहन किया जा रहा है। जिसमें परिवहन की निगरानी हेतु 360 डिग्री दृष्टया रिकार्डिंग के योग्य चार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करना व चेकपोस्ट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर आदि नियमों का जानबूझ कर प‌ट्टाधारक द्वारा उल्लंधन किया जा रहा है, जिससे ज्ञात होता है कि प‌ट्टाधारक द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। यह कि उक्त प‌ट्टाधारक द्वारा नियमावली कालम शर्त 27 का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें खदान में निकासी स्थल पर तौल मशीन लगा कर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेक्टर में प्रयुक्त आरटीफिशियल इन्टेलिजेनटयुक्त साफ्टवेयर से इन्टग्रेट के तौल मशीन में खनन पत्थर का सत्यापन किया जा सके। यह कि उक्त प‌ट्टाधारक द्वारा नियमावली शर्त 18 के अन्तर्गत तमाम काश्तकारों की भूमि से बिना सहमति के जबरन पत्थर का परिवहन किया जा रहा है। यह कि उक्त प‌ट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भू-जल दोहन किया जा रहा है।

जिससे पर्यावरण पर इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है उक्त मामले की पूर्व में दिनांक 29.09.2023 व 12.04.2024 को ज्येष्ठ खान अधिकारी महोदय सोनभद्र को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी, जिससे विभागीय संलिप्तता स्पष्ट प्रतीत होती है ।
उक्त मामले की जाँच करा कर किये गये स्वीकृत घनमीटर से अधिक पत्थर का अवैध खनन / परिवहन पर उक्त खनन पट्टाधारक के विरुद्ध राजस्व वसूली की कार्यवाही करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि पूरे खनन क्षेत्र में हो रही अवैध खनन / परिवहन को रोका जा सके और होने वाली राजस्व की क्षति न होने पाये ।

AKHAND BHARAT NEWS

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