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चुनावों के बीच आयोग ने बदले दिशा - निर्देश , होर्डिंग पोस्टर पर अब ये छापना हुआ अनिवार्य

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ चुनावों के बीच आयोग ने बदले दिशा – निर्देश , होर्डिंग पोस्टर पर अब ये छापना हुआ अनिवार्य

 

शिकायतों में कहा गया था कि नगरपालिका अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होर्डिंग स्थानों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर्स में प्रिंटर या प्रकाशक की पहचान उजागर नहीं की गई है । लोकसभा चुनावों के बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को नियमों में संशोधन करते हुए सभी तरह के होर्डिंगस और पोस्टर पम्पलेट पर प्रकाशकों का नाम छापना अनिवार्य कर दिया है । चुनाव प्रचार में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने कहा है कि होर्डिंग्स समेत सभी तरह के मुद्रित चुनावी सामग्रियों पर प्रिंटर और प्रकाशक की स्पष्ट पहचान अंकित करना अनिवार्य है । आयोग ने कहा है कि यह फैसला कुछ राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद लिया गया है । शिकायतों में कहा गया था कि नगरपालिका अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होर्डिंग स्थानों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर्स में प्रिंटर या प्रकाशक की पहचान उजागर नहीं की गई है । दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर हाल ही में चुनाव आयोग से शिकायत की थी।

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