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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
 

महासमुंद 17 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना होगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 10 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 मार्च 2024 से 06 जून 2024 तक जिला महासमुन्द क्षेत्रांतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
उक्त अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति दिये जाने हेतु संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन अनुमति देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

AKHAND BHARAT NEWS

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