
उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने- शिवानी जैन एडवोकेट
ऑल ह्यूमंस सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम जनता के उपभोक्ता अधिकारों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने का दिन है।इसके अलावा, एक उपभोक्ता के रूप में यह प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे सकारात्मक कदम उठाते हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं।
थिंक मानवाधिकार संगठन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉ कंचन जैन ने कहा कि
प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता आंदोलन और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है जो सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किए जाने और उनकी रक्षा की वकालत करता है।
इसके अलावा यह दिन बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाज़ार में होने वाली ठगी, मिलावट, एम आर पी से ज्यादा दाम, बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस न देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने या बिल ना देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है।
मां सरस्वती शिक्षा समिति के प्रबंधक डॉ एच सी विपिन कुमार जैन, संरक्षक डॉक्टर आरके शर्मा, निदेशक डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एडवोकेट आलोक मित्तल, एडवोकेट ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट, शार्क फाउंडेशन की तहसील प्रभारी डॉ एच सी अंजू लता जैन, आदि ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा के लिए, ई-दाखिल पोर्टल की स्थापना की गई है, जो संबंधित उपभोक्ता फोरम तक आसानी से पहुंचने के लिए परेशानी मुक्त, तेज और सस्ती सुविधा प्रदान करता है, जिससे यात्रा करने और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है।
शिवानी जैन एडवोकेट
डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ