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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। उक्त योजना आगामी 31 मार्च तक संचालित है। 31 मार्च 2022 या उसके पूर्व दिवंगत श्रमिक के आश्रितों अथवा दिव्यांगता पर श्रमिक को बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि पात्र असंगठित श्रमिक अथवा वैध उत्तराधिकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला अशोकनगर स्थित श्रम पदाधिकारी कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट परिसर रूम नं.208,209 में आगामी 31 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त करें।