
अंबेडकर नगर
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी विशाल पांडेय ने पुलिस कार्यालय में सोमवार को मोबाइल सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर निर्देश दिया। कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा अपराधों को अंजाम देने के लिए अवैध रूप से विभिन्न कंपनियोंं के मोबाइल सिम प्राप्त कर उसका गलत उपयोग किया जाता है।एएसपी ने कहा कि मोबाइल सिम की फर्जी खरीद-फरोख्त व गलत तरीके से बेचना कानूनन अपराध है। फर्जी तरीके से सिम को बेचने व खरीदने में भारतीय टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25-सी तथा टेलीकॉम बिल 2023 के तहत तीन साल की सजा व 5 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।
यदि किसी प्रकार के अपराध में मोबाइल सिम फर्जी तरीके से दुकान से प्राप्त किया गया होगा तो यह माना जाएगा कि अपराध में अभियुक्त के साथ-साथ संबंधित दुकानदार की पूरी भागीदारी है। एएसपी ने मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी व्यक्ति को मोबाइल सिम प्रदान करते समय विशेष सावधानी रखें। यदि कोई गलत तरीके से सिम ले रहा हो तो उसकी सूचना तत्काल डायल-112 व अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को दें।
इस मौके पर उप निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक अजय यादव के अलावा जियो, एयरटेल व वोडाफोन मोबाइल सेवा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।