
सिद्धार्थनगर. जिला स्वास्थ्य समिति सिद्धार्थनगर की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में समस्त पंजीकृत नैदानिक स्थापनों के द्वारा यू०पी० क्लीनिकल स्टेब्लिशमेट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा 28 (Display of Information) का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये है जिसमें प्रत्येक नैदानिक स्थापनों द्वारा अपने चिकित्सालय / परिसर में अपनी चिकित्सा इकाई (Health facility) का रजिस्ट्रेशन नंबर ,संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारिवृद (चिकित्सक, नर्स आदि) का विवरण 5×3 (15 वर्गफुट) का एक डिस्प्ले बोर्ड जिसका बैकग्राउण्ड पीला एवं फॉरमेट-हिन्दी अक्षर रंग काला के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करेंगे तथा प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत पंजीकरण सी०आर एस० पोर्टल पर करते हुए इसकी सूचना प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेंगे। शासन के मशानुसार सरकारी चिकित्सालयों में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउण्ड कराया जाना है जिसके क्रम में सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पी०एम०एस०एम०ए० दिवस में ई-रूपी बाउचर जेनरेट कर पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र को भेजा जायेगा। जहाँ पर गर्भवती महिला का अल्ट्रसाउण्ड किया जायेगा। उपरोक्त का अनुपालन नहीं करने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर ने दिया।