
जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह फरवरी 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह फरवरी 2024 में दिनांक 15 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
विकाश गौतम ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण दिनांक 15 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक किया जायेगा। समस्त संबंधित उचित दर विकेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना, सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विकेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।