A2Z सभी खबर सभी जिले की

10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597

मनावर | जिला धार।। 15 फरवरी 2022 को 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सोमवार को प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनावर के न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने मुख्य आरोपी राहुल साकले को 20 साल का सश्रम कारावास और 11 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

अति.शासकीय अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक बसंत उदासी ने बताया कि मामले में झूठी सूचना देने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी के पिता रूखड़िया और चाचा शोभाराम को भी 3-3 साल का सश्रम कारावास और 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक रमेश डामर ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना मनावर में रिपोर्ट में।बताया था कि बच्ची गांव की दुकान से सामान खरीदकर लौट रही थी। वह टीवी देखने के लिए अपने चाचा रूखड़िया के घर गई थी। दोपहर करीब 2 बजे आरोपी राहुल उसे घर लाया। पीड़ित के कपड़े खून से सने हुए थे। पीड़िता की मां जब एफआईआर दर्ज कराने जा रही थी। तब आरोपी के पिता और चाचा ने उन्हें रोका। दोनों ने बच्ची के कपड़े बदलकर उसे सरकारी अस्पताल बाकानेर ले गए। बाद में पीड़ित और उसकी मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने पीड़ित, उसके परिजनों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के सकारात्मक होने और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर 18 वर्षीय राहुल साकले, 45 वर्षीय रूखड़िया साकले और शोभाराम साकले को दोषी पाया गया।

Back to top button
error: Content is protected !!