
महाराष्ट्र राज्य भर के विधवा महिलाओ को विरासत प्रमाणपत्र यानि उत्तराधिकारी के लिए अब केवल दस हजार रूपय मात्र देने होगे। पहले 75हजार रूपय लगते थे। बुधवार को राज्य मंत्रिमण्डल ने इस शुल्क की राशि को कम करने की अनुमति दे दी है। पति के मृत्यु हो जाने पर विधवा महिला को सम्पत्ति अधिकार के लिए उत्तराधिकार के रूप मे पंजीयन कराने के लिए दिवानी न्यायालय मे विरासत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन देना होता है।