A2Z सभी खबर सभी जिले कीLok Sabha Chunav 2024Uncategorizedउत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर 

विवाह के एक माह के अंदर उपलब्ध करानी होगी दहेज की सूची

सिद्धार्थनगर। अब विवाह के एक महीने के अंदर दोनों पक्षों को विवाह में मिले उपहार की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी। यूपी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यह नियम लागू किया गया है। इसकी जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने दी।
महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने दहेज उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इसमें सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में अधिकारी का मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने बताया कि उपहार रूपी दहेज एक सामाजिक बुराई है। जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं। भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है।

दहेज में मिलने वाला उपहार शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। अब यदि कोई दहेज ले रहा है तो लड़के व लड़की दोनों पक्ष को विवाह में मिले उपहारोें की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी।

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!