बलरामपुर जिले के राजपुर थाने के बरियों पुलिस चौकी के अंतर्गत (02 जून 2024)- प्रार्थी सोहरा पहाड़ी कोरवा पिता माली राम पहाड़ी कोरवा उम्र 40 वर्ष ग्राम बड़ा चौकी बरियों थाना राजपुर का आज दिनांक 02.06.2024 को लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 18.05.2024 को प्रार्थी का एक बैल का गुम हो गया था जो दिनांक 24.05.2024 को ग्राम भिलाईखुर्द के मानसाय पहाड़ी कोरवा, रामनिवास पहाड़ी कोरवा, बुटुल पहाड़ी कोरवातीनों मिलकर उस काले रंग के चार दोत का बैल (मावेशी) को काट कर खा गए हैं।
बरियारों पुलिस ने प्रार्थी के आवेदन पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना की, विवेचना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रा.गंज लाल उम्मेद सिंह (भा.पू.से.) के द्वारा जिले में अवैध तस्करी पर रोकने के लिए निर्देशित किया गया था जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी ईमानुएल लकडा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी बरियारों उप निरीक्षक सुभाष कुजूर के नेतृत्व में हमारा स्टाफ ने
मानसाय पहाड़ी कोरवा, रामनिवास पहाड़ी कोरवा व बुटुल पहाड़ी कोरवा को सकूनत पर दबिश देकर पूछताछ करने पर दिनांक 24.05.2024 को भिलाई जंगल में एक काले रंग के बैल को टोगी के पास से सिर में पासकरघुमाव काटकर खाना स्वीकार करे, हुआ मांस तथा घटना में शामिल होने के कारण टोगी,
गड़ासा, छुरी व लकड़ी का गुटका को पौधे से जप्त कर घटना गौवंशीय पशु की हत्या से ग्रामवासियों में अत्यधिक रोष व्यापक होने से पौधे को धारा 429 भादवि, छ.ग. कृषक पशु परिरक्षक अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा-11 के तहत अभियुक्तों को दिनांक 02.06.2024 को क्रमशः 13.45, 13.55, 14.05 बजे गिरफ्तार कर अपराधी को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है।
इस कृत्य में मुख्य रूप से निगरानी रखी गई। सुभाष कुजूर, स.उ.नि. कृपा निधान पाण्डेय, मुन्ना राम टोप्पो, प्रधान आरक्षी, अजय किस्पोट्टा, प्रदीप यादव, नागेन्द्र पाण्डेय, विजय गुप्ता, आरक्षी नरेन्द्र कश्यप, रंजीत गुप्ता, राजू कुजूर, सैनिक लक्ष्मण यादव, ज्ञानचंद प्रजापति, बांडी प्रधान का विशेष योगदान रहा।