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4 जून को प्रातः 8 बजे से होगा गया कॉलेज स्थित बज्र गृह में मतगणना कार्य।

*04 जून को प्रातः 08ः00 बजे से होगा गया कॉलेज स्थित बज्रगृह में मतगणना कार्य*

*मतगणना परिसर के अन्दर कोई वाहन/व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के नहीं कर सकते है प्रवेश*

*मीडिया कर्मी केवल चुनाव आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर ही मतगणना परिसर में करेंगे प्रवेश*

*कोई भी व्यक्ति मोबाईल फोन लेकर मतगणना परिसर में नहीं करेंगे प्रवेश*

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*विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर पर्याप्त स्थलों पर प्रतिनियुक्ति कियें गयें दण्डाधिकारी और पुलिस अधिकारी*
गया, 02 जून 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला अधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आशीष भारती द्वारा संयुक्त रूप से आज गया कॉलेज स्थित एकता भवन के मीटिंग हॉल में *लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चरण में गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सम्पन्न हुए मतदान के पश्चात् मतगणना का कार्य 04 जून 2024 को प्रातः 08ः00 बजे से गया कॉलेज में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा।*
डीएम ने बताया गया कि मतगणना कार्य के अवसर पर बज्रगृह एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आस-पास समुचित सुरक्षा व्यवस्था किया गया ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।
*जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गवालबिगहा से गया कॉलेज होते हुए सीधे जाने वाले वाहन को डाइवर्ट करते हुए पुलिस लाइन से भेजा जाएगा। मतगणना कार्य से संबंधित वाहन को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन 04 जून को 05ः00 बजे पूर्वाह्न से मतगणना कार्य की समाप्ति तक बंद रहेगा।*
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी एवं दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि गया कॉलेज के मुख्य द्वार के अन्दर से कोई वाहन अथवा कोई व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के मतगणना परिसर की ओर प्रवेश नहीं करें।
उन्होंने कहा कि गया कॉलेज प्रांगण के अन्दर स्थित मतगणना स्थल के परिसर में प्रवेश द्वार के अन्दर कोई भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेंगे। *गेट के अन्दर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।*

*जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मोबाईल, झोला, बैग, गुटखा, नशापान की अन्य सामग्री अथवा अन्य आपत्तिजनक सामान लेकर मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे।*

*मतगणना परिसर के मुख्य द्वार पर आवश्यक जाँचोपरान्त विभिन्न प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्त्ता अपना फूड पैकेट तथा पानी की बोतलें साथ ले जा सकते है।*
मतगणना परिसर में नियंत्रण कक्ष के पास सिविल सर्जन, गया द्वारा आपात चिकित्सा हेतु चिकित्सकों के दल एवं एम्बुलेंस के साथ आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों के साथ कर्मियों की प्रतिनियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी, गया को निर्देश दिया गया कि मतगणना परिसर में एक दिन पूर्व से मतगणना कार्य समाप्ति तक अग्निशामक वाहन के साथ एक अग्निशामक दस्ता की टुकड़ी करने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे तथा वे स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।
*उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 04 जून, 2024 के पूर्वाह्न से मतगणना के शांतिपूर्ण समापन तक मतगणना स्थल पर पूर्व से गठित जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहेगा।*

*जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मीडिया कर्मी केवल चुनाव आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर ही मतगणना परिसर में प्रवेश करेंगे।*
*मीडिया कर्मी गणना विधि की फोटोग्राफी नहीं करेंगे। *मीडिया कर्मी मतगणना कक्ष के बाहर बने मीडिया सेन्टर में ही बैठने की पूरी इन्तेजाम की गई है।*

*मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोबाईल फोन लेकर मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करें।*

*मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी मतगणना कर्मी/अभिकर्त्ता मतगणना हॉल में मोबाईल लेकर प्रवेश नहीं कर सकते है।*

ब्रीफिंग में बताया गया कि मतगणना के बाद सम्पूर्ण क्षेत्र में विजयी एवं पराजित उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अशांति फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखते हुए उनके विरूद्ध यथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु जिले के विभिन्न स्थलों पर दण्डाधिकारी/पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतगणना केंद्र के 100 मीटर परिधि में धारा 144 लागू है, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर एव अपर पुलिस अधीक्षक नगर इसे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करवाये।
इसके साथ ही फील्ड में लगाये गए पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने थाना क्षेत्र में आसूचनाओं का संकलन करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश दिया गया।
*जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मतगणना अभिकर्त्ता स्ट्रांग रूम के पास एवं मतगणना कर्मी के प्रवेश द्वार आदि जगहों पर प्रवेश नहीं करेंगे।*
मतगणना स्थल एवं यातायात व्यवस्था की पूरी निगरानी dysp ट्रैफिक रखेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल को 04 जून 2024 को प्रातः 06ः00 बजे तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निश्चित रूप से योगदान देगें।
उन्होंने शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने थाना क्षेत्र में मतगणना के दौरान एवं मतगणना समाप्ति के पश्चात् परिणाम घोषित हो जाने के बाद सघन गश्ती करने का निर्देश दिया, ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहें।
*जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विजयी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थकों के द्वारा किसी भी प्रकार का विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित किया गया है*।
सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये अलग से टीम लगाया गया है।
ब्रीफिंग में नगर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, ज़िला लेखा पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, cisf के कंपनी हेड, बी सैफ के पदाधिकारी, सभी dysp, ट्रैफिक के पदाधिकारी, मतगणना कार्य के दौरान विधि व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया

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