A2Z सभी खबर सभी जिले कीUncategorizedअन्य खबरेछत्तीसगढ़महासमुंद

नलकूप खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खनन मशीन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
 

महासमुंद 02 मई 2024/जिले में ग्रीम सीजन को ध्यान में रखते हुए डंके की चोट पर आगामी ऑर्डर जारी किया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ प्राईज परिक्षण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जारी किया गया है। आगामी ऑर्डर तक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वानुमती के बिना कोई भी नया बिल्डर या प्रिंस के अलावा किसी भी अन्य प्रॉजेक्ट के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन तीरंदाजी, अर्धशासकीय, तीरंदाजी खिलौने को अपने क्षेत्र के अधिकारी सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन स्थापित का रखरखाव करना होगा। संबंधित जिलों के लिए अतिरिक्त जिला दण्ड आबंटन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद, बागबाड़ा, पिथौरा एवं सचिवालयपाली से ली जाएगी। बोरवेल खनन संस्थान या बोरवेल स्केल का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उल्लिखित अधिनियम के बिल्डरों के निर्माण पर अपनी सहमति की आवश्यकता पाई गई। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिया गया है। 

Show More

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!