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आरटीआई ने जानकारी न देने का केवल यही कारण बताया है कि जानकारी बहुत बड़ी है ।

जानकारी बहुत बड़ी कहकर सूचना देने से नहीं कर सकते इन्कार : हाईकोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई अधिकारी सिर्फ इस आधार पर सूचना के अधिकार ( आरटीआई ) अधिनियम के तहत मांगा गया ब्योरा देने से इन्कार नहीं कर सकता कि वो बहुत बड़ी जानकारी है । जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यदि अदालत इस तर्क को स्वीकारेगी तो यह छूट के दायरे में आने वाला एक और आधार बन जाएगा । प्रतिवादी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आरटीआई ने जानकारी न देने का केवल यही कारण बताया है कि जानकारी बहुत बड़ी है ।

 

जानकारी मांगने वाले ने उसे केंद्रीय सूचना आयोग ( सीआईसी ) में चुनौती दी थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया और संस्थान से आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया था । संस्थान ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया । सीआईसी ने दो आदेश पारित किए थे । पहले आदेश में सीआईसी ने संस्थान को आवेदनकर्ता को अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आदेश दिया था । फिर संस्थान से उसके उठाए गए सभी 27 बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था ।

AKHAND BHARAT NEWS

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