
‘ गैर इरादतन हत्या में दोषी चालक को दो वर्ष की सजा
ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी प्रशांत मौर्या की अदालत ने गैर – इरादतन हत्या में दोषी चालक को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है । 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है । सहायक अभियोजन अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना 25 अप्रैल 2015 को हुई थी । गांव अकरावत निवासी महिपाल अपने बेटे दिनेश के साथ लोधा क्षेत्र में नदरोई मोड़ पर सड़क किनारे खड़े थे । तभी कार चालक ने दिनेश को टक्कर मार दी । उसे जिला अस्पताल ले जाया गया , जहां मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस मुकदमा पंजीकृत किया । मौलाना आजाद नगर निवासी कार चालक तहसीन खां के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया । बुधवार अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर तहसीन को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया ।दो