
जमशेदपुर | 16 जनवरी 2026
माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक W.P. (PIL) संख्या 2078/2018 (राकेश कुमार झा बनाम झारखंड राज्य) में दिनांक 14 जनवरी 2026 को पारित आदेश के आलोक में आहूत की गई।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडेय, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री अर्नव मिश्रा, उप नगर आयुक्त जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति सह अपर नगर आयुक्त मानगो नगर निगम श्री कृष्ण कुमार, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी श्री चंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शहर के 24 भवनों में कथित नक्शा विचलन की जांच हेतु मापी कार्य कराने के लिए चार सदस्यीय चार अलग-अलग जांच दलों का गठन किया गया। इन सभी दलों को निर्देश दिया गया कि वे तीन दिनों के भीतर नक्शा विचलन से संबंधित मापी प्रतिवेदन उप नगर आयुक्त, जेएनएसी को समर्पित करें।
इसके अतिरिक्त संबंधित भवन स्वामियों को एक सप्ताह के भीतर स्वयं नक्शा विचलन वाले हिस्से को हटाने अथवा खाली करने का अवसर प्रदान किया गया है। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात यदि अनुपालन नहीं किया जाता है तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं बिल्डिंग बायलॉज एक्ट, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
Anand kishor
Akhand Bharat news ( Beauro chief)
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