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निजी एवं सहकारी उवर्रक बिक्री केन्द्रो पर6836मीट्रिक टन यूरिया, 6003मीट्रिक टन डीएपी एवं 7440मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध

अलीगढ़ न्यूज़

निजी एवं सहकारी उवर्रक बिक्री केन्द्रो पर 6836 मीट्रिक टन यूरिया, 6003 मीट्रिक टन डीएपी एवं 7440 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध

किसान भाई निर्धारित मात्रा व आवश्यकतानुसार ही धान की फसल में यूरिया उर्वरक का करें प्रयोग

किसान भाई अपने आधार एवं जोतवही के अनुसार यूरिया क्रय करें और पॉस की पर्ची अवश्य प्राप्त करें

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जिला कृषि अधिकारी

अलीगढ़ 14 अगस्त 2025 जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किसान भाईयों को सूचित किया है कि जिले के निजी एवं सहकारी उवर्रक बिक्री केन्द्रो पर यूरिया उर्वरक 6836 मीट्रिक टन, डीएपी उर्वरक 6003 मीट्रिक टन एवं एनपीके उर्वरक 7440 मीट्रिक टन की 14 अगस्त को उपलब्धता है।

उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है की यूरिया उर्वरक का प्रयोग निर्धारित मात्रा व आवश्यकतानुसार ही धान की फसल में करें, यूरिया उर्वरक का अधिक प्रयोग करने से धान में चावल ठीक से नहीं बनता है, पौधे की बढवार अधिक होने के कारण गिरने की सम्भावन रहती है। यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पडता है, फसल में रोग लगने की भी सम्भावना बढ़ जाती है। यूरिया उर्वरक क्रय करते समय किसान भाई अपने आधार एवं जोतवही के अनुसार यूरिया क्रय करें और पॉस की पर्ची अवश्य प्राप्त करे, ताकि संबन्धित विक्रेता द्वारा पॉस में चढ़ाये गये बैग का आप मिलान कर सकें, कि जितने बैग यूरिया उर्वरक आपने क्रय किये है उतने ही बैग उर्वरक विक्रेता द्वारा पॉस में खारिज किये गये है ऐसा तो नहीं कि आपके नाम पर विक्रेता द्वारा क्रय किये गये बैगों से अधिक बैग उर्वरक खारिज कर दिये गये हो। बिना उर्वरक बैग प्राप्त किये पॉस मशीन में अगूॅठा न लगायें व बैग पर अकिंत धनराशि के अनुसार ही भुगतान करें, ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लग सके।

उन्होंने बताया कि अनुदानित उर्वरकों का विवरण ऑन लाइन पोर्टल पर रहता है, जिसकी समीक्षा जिलास्तर से लेकर भारत सरकार तक की जाती है। किसान भाई पूर्ण सजगता के साथ निर्धारित मात्रा में उर्वरक क्रय करंे, यदि कोई भी उर्वरक विक्रेता टैगिंग करे व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय करता है तो तत्काल स्थानीय स्तर पर तथा विभागीय स्तर पर सूचित करें, ताकि संबन्धित विक्रेता के विरूद्व कार्यवाही की जा सके

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