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रोटरी क्लब अध्यक्ष और पुत्र की अग्रिम जमानत मंजूर,अध्यक्ष के पुत्र की बहू ने लगाए थे आरोप, हाई कोर्ट से मिली जमानत कोर्ट से मिली जमानत

अध्यक्ष के पुत्र की बहू ने लगाए थे आरोप, हाई कोर्ट से मिली जमानत कोर्ट से मिली जमानत

रोटरी क्लब अध्यक्ष और पुत्र की अग्रिम जमानत मंजूर

बीते दिनों रोटरी क्लब अध्यक्ष ईश्वरसिंह जाधव के पुत्र महेंद्र की पत्नी प्रियंका पिता सरदारसिंह सोनगरा ग्राम निनोरा जिला उज्जैन द्वारा पुलिस थाना सोनकच्छ में पुलिस प्रशासन को गुमराह करते हुए झूठे आधारो पर दुर्भावनावश एक एफ.आई.आर.दर्ज कराई गई थी जिसमे धारा 377, 294, 323, 506, 354, 34 लगाई गई । इसके विरुद्ध जाधव द्वारा हाई कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की गई जिसे जस्टिस श्री विजय कुमार जी शुक्ला ने प्रकरण को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर न्यायोचित निर्णय सुनाते हुए अग्रिम जमानत को मंजूर किया एवं क्लब अध्यक्ष जाधव एवं उनकी पत्नी को नोटिस देकर लिव किया गया । जाधव ने कहा कि मुझे भारतीय संविधान एवं न्यायालय पर पूरा विश्वास है मुझे आज भी न्याय मिला है और भविष्य में भी न्याय मिलेगा । मुझ पर एवं मेरे परिवार पर जो आरोप षड्यंत्र कर लगाए हैं वे बेबुनियाद है निराधार हैं। जाधव ने बताया कि मैं एवं मेरे परिवार बेगुनाह हैं । मीडिया के पूछने पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष इश्वर सिंह ने बताया की मै पिछले 28 वर्षो अपने व्यवसाय से नगर एवं क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहा हूं एवं पिछले 15 वर्षो से अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी क्लब के माध्यम से “मानव सेवा ही माधव सेवा है” को चरितार्थ करते हुए समाज सेवा के कार्य कर रहा हूं। मुझ पर लगाए गए झूठे आरोपों से मैं क्षुब्ध जरूर हुआ हूं लेकिन मानव समाज एवं राजपूत समाज के लिए मैं न्याय के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा ताकि फिर कभी कोई इस तरह का षड्यंत्र न करे । क्लब अध्यक्ष जाधव की और से पैरवी हाई कोर्ट एडवोकेट जीवनसिंह जी गुर्जर एवं विवेकसिंह जी ने की ।

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