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प्रेस कांफ्रेंस होते ही लग जाएगी देश में आचार संहिता धारा 144

आज शनिवार को दोपहर 3 बजे जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा

  1. आचार संहिता आज (16 मार्च, 2024) से लागू हो जाएगी

प्रेस कांफ्रेंस होते ही लग जाएगी देश में आचार संहिता

आज शनिवार को दोपहर 3 बजे जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, वैसे ही देश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी. आचार संहिता लगते ही कोई भी पार्टी जो सत्ता में हैं वह किसी भी नई योजना या किसी नए सरकारी काम को शुरू नहीं करा सकेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी-अपनी चुनावी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर जाएंगे

इन कार्यों पर नहीं रहती पाबंदी?

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आचार संहिता लगने से पहले जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है। वो आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी रहती है। जिन योजनाओं में आचार संहिता लागू होने से पहले किसे लाभ मिलेगा, इसकी पहचान हो गई हो, वो योजनाएं चालू रहेंगी। वहीं पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं जारी रहती हैं। जिन नई योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और उसके लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी हो तो वो चलती रहेंगी। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, जाति-निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम आचार संहित के दौरान भी जारी रहते हैं

आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या होता है

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इन नियमों का उल्लंघन कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के दौरान अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करने जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। इनके उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाती है।अगर कोई शख्स या राजनीतिक दल नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। साथ ही उसके खिलाफ FIR दर्ज भी की जा सकती है। दोष सिद्ध होने पर प्रत्याशी को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है

इन कार्यों पर लगी रोक – प्रशासन के आदेश के अनुसार धारा 144 के दौरान जिले की सीमा में प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर बड़े आयोजन नहीं होंगे। इन आयोजनों में जुलूस, मंजुलू सभा आम सभा, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, रैली आदि आयोजन नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर के जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के कट आउट बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स होर्डिंग, झंडा आदि पर भी धार्मिक भावना को भड़काने वाले बयान नहीं लिखे होंगे

रिपोर्टर – मदन रैकवार वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ जबलपुर

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