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भार वाहनों के कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च

भार वाहनों के कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च
बकाया कर जमा नहीं कराने पर होगी वाहनों की धरपकड़
- संवाददाता : कोजराज परिहार/जैसलमेर
जैसलमेर, 13 मार्च। जिले में संचालित यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। बकाया कर जमा नहीं कराने पर वाहनों की धरपकड़ कीे जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि जिन भारवाहनों पर वार्षिक कर बकाया है वह 15 मार्च तक इसे जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनके भार वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का कर 15 मार्च तक जमा करा सकते है। नियत तिथि के बाद कर जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत माह की दर से शास्ति आरोपित की जायेगी तथा चेकिंग कार्यवाही के माध्यम से वाहन जब्ती की भी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ऐसे वाहन स्वामी जिनका पिछला कर 31 मार्च 2023 तक बकाया है वे कर को जमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत देय कर पर शास्ति एवं ब्याज की छूट प्राप्त कर सकते है। यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर वसूली के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा।
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