
पत्नी एवं दो बच्चों ने तंग आकर ट्रेन से कटकर दी थी जान जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
गाडरवारा। न्यायालय द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश गाडरवारा, डॉ. अंजली पारे द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 40/2023 में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त राजकुमार उर्फ पप्पू कौरव आ. दर्शन सिहं कौरव, उम्र 39 वर्ष निवासी पंचवटी कॉलोनी डागा जी के खेत के पास गाडरवारा, थाना गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को 10 वर्ष के कारावास एवं आठ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल द्वारा पैरवी की गयी थी और उनके बताये अनुसार आरोपी द्वारा 09.03.2023 के पूर्व से अपनी पत्नी एवं अपने दोनों बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए विवश किया गया। जिसके फलस्वरूप उन्होंने आरोपी से परेशान होकर 09.03.2023 को ट्रेन में कटकर आत्महत्या की थी। जिसके संबंध में थाना गाडरवारा के द्वारा अपराध क्रमांक-221/23, अंतर्गत भा.दं.वि. की धारा 498 क, 306, 305 भा.दं.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज, गंभीर अपराध की श्रेणी से चिंहित किया गया था। जिसका सत्र प्रकरण क 40/2023 का विचारण द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश गाडरवारा, डॉ. अंजली पारे के न्यायालय में हुआ। जिसमें प्रकरण में आए अभियोजन साक्ष्य, हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य के आधार पर द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश गाडरवारा, डॉ. अंजली पारे ने आरोपी राजकुमार उर्फ पप्पू कौरव को अपनी अवयस्क पुत्री को आत्महत्या के दुष्प्रेरण करने के लिए धारा 305 भा.दं.वि. में 10 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड एवं अपनी पत्नी अनिता एवं व्यस्क पुत्र सुजल को आत्महत्या के दुष्प्रेरण करने के लिए धारा 306 भा.दं.वि. में 10 वर्ष का कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस सौ रूपये के अर्थदण्ड एवं अपनी मृतिका पत्नी अनिता के संबंध में धारा 498-क में तीन वर्ष के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस तरह आरोपी को 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल ने पैरवी की थी। —