
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंडिंग केस में अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी को गलती से दूसरी अपील के रूप में सचीबद्ध करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि नये कर्मचारियों के पास प्रक्रियात्मक कानून की जानकारी का अभाव है।