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हमीरपुर :31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज एवं अर्थदण्ड में छूट, तीन माह तक कर सकेंगे आवेदन

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों एवं करदाताओं के हित में ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। योजना के संबंध में 23 अक्टूबर 2026 को राज्य कर कार्यालय…

हमीरपुर :31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज एवं अर्थदण्ड में छूट, तीन माह तक कर सकेंगे आवेदन
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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों एवं करदाताओं के हित में ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। योजना के संबंध में 23 अक्टूबर 2026 को राज्य कर कार्यालय, हमीरपुर में कर अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर श्री कृष्ण प्रकाश ने बताया कि योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के संचित बकाये का टैक्स जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड में छूट प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों एवं करदाताओं को राज्य कर विभाग की वेबसाइट comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना 16 अक्टूबर 2026 से आगामी तीन माह तक प्रभावी रहेगी। ब्याज माफी के लिए आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर राज्य कर कार्यालय, हमीरपुर में स्थापित हेल्पडेस्क से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, मंत्री श्री सुभान खाँन सहित श्री सुरेश गुप्ता, श्री सी.एल. कुशवाहा, श्री नमन गुप्ता, श्री शिवम गुप्ता, श्री हरिप्रकाश, श्री विवेक चौरसिया, श्री सतेन्द्र अग्रवाल, श्री राजेश ओमर, श्री देवेन्द्र गुप्ता सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।