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हत्‍या करने वाले 03 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी  दिलावर धुर्वे, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना गाड़ासरई के  अप.क्र. 320/2020 प्र.क्र. 09/2021 के आरोपी 1. हेमराज उर्फ भेला पिता फेरूसिंह मरकाम उम्र 50 वर्ष, आरोपी 2. आशीष पिता मुन्‍ना तिवारी उम्र 32 वर्ष एवं आरोपी 3. धर्मेन्‍द्र पिता भागवतदास सोनवानी उम्र 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम समनापुर थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी म.प्र. के  विरूद्ध आरोप है  कि  आदिवासी युवक का रास्‍ता रोककर हाथ, लात, घूंसा तथा लकड़ी के डण्‍डे से मारपीट कर हत्या कारित की गई । मामले में शिकायत पर थाना गाड़ासरई, जिला डिण्‍डौरी म.प्र. द्वारा आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।
          उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए  माननीय विशेष न्‍यायाधीश एससी/एसटी एक्‍ट डिण्‍डौरी श्रीमति शशिकान्‍ता वैश्‍य द्वारा आरोपी आशीष पिता मुन्‍ना तिवारी उम्र 32 वर्ष एवं धर्मेन्‍द्र पिता भागवतदास सोनवानी उम्र 40  को  धारा 302/149  भारतीय दंड संहिता  के अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास,20,000/-रूपए  अर्थदण्‍ड  व  अर्थदण्‍ड  की  राशि  जमा  न  किये  जाने  पर  01 वर्ष  का  अतिरिक्‍त  सश्रम  कारावास, धारा 201  भादसं.  के अपराध के लिए 03 वर्ष  का सश्रम  कारावास 1000/-रू. अर्थदण्‍ड व अर्थदण्‍ड  की  राशि  जमा  न  किये  जाने  पर  06  माह  का अतिरिक्‍त  सश्रम  कारावास, धारा 341 भादसं. सहपठित धारा 3(2)(vक) एससी/एसटी एक्‍ट के अपराध के लिए 01 माह साधारण कारावास तथा धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्‍ट के अपराध  के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित  किया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 01 वर्ष अतिरिक्‍त सश्रम कारावास से दण्डित किया साथ ही आरोपी हेमराज उर्फ भेला पिता फेरूसिंह मरकाम उम्र 50 वर्ष  को धारा 302/149  भारतीय दंड संहिता  के अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास,20,000/-रूपए  अर्थदण्‍ड  व  अर्थदण्‍ड  की  राशि  जमा  न  किये  जाने  पर  01 वर्ष  का  अतिरिक्‍त  सश्रम  कारावास, धारा 201  भादसं.  के अपराध के लिए 03 वर्ष  का सश्रम  कारावास 1000/-रू. अर्थदण्‍ड व अर्थदण्‍ड  की  राशि  जमा  न  किये  जाने  पर  06  माह  का अतिरिक्‍त  सश्रम  कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया।  
-घटना का संक्षिप्‍त विवरण-
               घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं सालेह घुघरी का निवासी हू खेती किसानी का काम करता हुं मेरा मामा तुलाराम अपने घर मे अकेले रहता था मैं कभी कभी अपने मामा के घर समनापुर आता जाता था दिनांक 12/12/2020 शाम करीब 06/00 बजे मैं अपने मामा के घर समनापुर रझाईटोला गया था जो मामा तुलाराम मरावी अपने घर में ताला डालकर अपनी नई मोटर साइकल से गाडासरई तरफ जा रहा हूं कहकर निकला था जो घर वापस नही आया था फिर दिनांक 13.12.20 को शाम करीब 7.00 बजे मुझे पता चला कि ग्राम गिरवरपुर में नर्सरी प्लाट के पास नाली में शव पडा है तब मेरे मुझे कोई साधन न मिलने व रात होने आज दिनांक 14.12.2020 को अपने भाई के साथ ग्राम गिरवरपुर जाकर देखा कि माध्यमिक शाला ग्राउंड के सामने नर्सरी प्लांट के पास नाली में एक आदमी का शव पडा था जिसका चेहरा उसकी जरकिन से ढका हुआ तब मैं और मेरा भाई के साथ जरकिन हटाकर उस व्यक्ति का चेहरा हुलिया कपडे देखकर पहचान लिया वह शव मेरे मामा तुलाराम मरावी का है जिसके सिर में बांए तरफ गंभीर चोट का निशान है , पेट पर रगडदार चोटे आयी है सिर तथा चेहरा खून से लतपथ है मेरे मामा तुलाराम की मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ठोस वस्तु से सिर तथा शरीर में गंभीर चोटे पहुंचाने से हुई है जिसकी सूचना दे रहा हूं जांच कार्यवाही की जाए रिपोर्ट मेरे बताए अनुसार लिखी गयी है पढकर देखा फिर हस्ताक्षर किया हूं कि रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 00/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया।। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

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