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बिहारसारन

बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ISTP अनिवार्य, 10 जून 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था

बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ISTP अनिवार्य, 10 जून 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
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छपरा, 06 जून 2026: बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। विभागीय निर्देश के अनुसार 10 जून 2026 से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी लघु खनिज लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांज़िट पास (ISTP) अनिवार्य होगा।

खनन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा वजन (Metric Ton) में अंकित होने पर ₹60 प्रति मीट्रिक टन तथा आयतन (Cubic Meter) में अंकित होने पर ₹85 प्रति घनमीटर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है।

विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही अन्य राज्यों से लाए जाने वाले बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त एक ही परिवहन चालान का बार-बार उपयोग कर खनिज ढुलाई की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी तथा आयातित खनिजों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा।

पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

खनन विभाग के अनुसार सभी संबंधित वाहन मालिकों को ISTP पोर्टल (https://istp.bihar.gov.in) पर वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के उपरांत प्राप्त Login ID एवं Password के माध्यम से वाहन स्वामी पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।

अन्य राज्यों से खनिज के स्रोत स्थल से परिवहन चालान निर्गत होने के 6 घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप ISTP प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रांज़िट पास हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

परिवहन के दौरान दोनों दस्तावेज रखना होगा अनिवार्य

विभाग ने स्पष्ट किया है कि खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास वैध ISTP चालान के साथ-साथ संबंधित राज्य द्वारा निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान भी होना आवश्यक है। ISTP की वैधता खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप ही होगी।

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

खनन विभाग के अनुसार जांच के दौरान यदि दोनों में से कोई एक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संबंधित वाहन एवं परिवहनकर्ता के विरुद्ध बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित 2026) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनिज परिवहन में जब्त किए गए वाहनों को निर्धारित जुर्माना जमा करने के पश्चात ही विमुक्त किया जाएगा।

वाहन मालिकों से नियमों के अनुपालन की अपील

खनिज विकास पदाधिकारी, सारण ने सभी संबंधित वाहन मालिकों एवं परिवहनकर्ताओं से खनन विभाग द्वारा जारी ISTP नियमों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है, ताकि खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाया जा सके।