
जबलपुर/दिल्ली। मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को पैरामेडिकल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी संबंधित संस्थाओं, जिसमें पैरामेडिकल काउंसिल और राज्य सरकार शामिल हैं, को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

