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अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए शासन - प्रशासन प्रतिबद्ध

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए शासन – प्रशासन प्रतिबद्ध


राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार एवं शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने बालक – बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुये अक्षय तृतीया के अवसर पर 10 मई को जिले के सभी प्रबुद्धजनों व नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह करना , कराना कानूनी अपराध है । उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसके बाल विवाह के सम्पन्न होने की जानकारी या शंका हो , वह अपने इलाके की पुलिस , ( चाइल्ड हेल्पलाइन नं 0 1098 ) ( महिला हेल्पलाइन नं 0 181 ) , ( पुलिस हेल्पलाइन न 0 112 ) और जिलाधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते हैं । उन्होंने बताया कि वह लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो एवं वह लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो . और विवाह करते हैं या परिवारजनों तथा रिश्तेदारों द्वारा करवाया जाता है वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपराध है । उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे विवाह करवाने वाले व्यक्तियों जैसे- पण्डित , मौलवी , पादरी , पिता एवं रिश्तेदार , दोस्त ( धारा -10 ) . बाल विवाह को सहमति देना , बढ़ावा देना या शामिल होना ( धारा -11 ) दण्ड- 2 साल तक का कठोर कारावास या 01 लाख रूपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है ।

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