
‘ मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी किया जा सकता है मतदान – डीईओ , विशाख जी
जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं , उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकते हैं ।
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंकों , डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ,
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों / विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी ( यूडीआईडी ) कार्ड