
सर्मिष्ठा नाग-कोलकाता-मुख्य सचिव के खिलाफ रूल जारी करने की हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, शिक्षा विभाग में भर्ती का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव के खिलाफ रूल जारी करने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने चौथी बार राज्य के मुख्य सचिव को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले में गिरफ्तार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए मुख्य सचिव को अनुमति देने के लिए आखिरी मोहलत दी। न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने मुख्य सचिव को दो मई तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अगर इस बार भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है।जस्टिस जयमाल्य बागची ने कहा कि यह देखना कोर्ट का काम है कि जांच और ट्रायल प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। अगर ऐसा लगता है कि इस संबंध में कोई बाधा आ रही है तो हमें उसे दूर करने के लिए काम करना होगा। यदि मुख्य सचिव कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं देते हैं तो अदालत ऐसा करने के लिए बाध्य होगी और उस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी।