A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेकटनीमध्यप्रदेश

आदेश का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई

कटनी जिले को जल अभाव क्षेत्र किया गया था घोषित

आपको बता दें कि कटनी में झिंझरी में 17अप्रेल की रात लगभग 8 बजे बोरिंग मशीन वाहन क्रमांक टी,एन ,34 ए,बी1433से नविता. कुशवाहा के घर पर वोरिंग मशीन के वाहन चालक ब्राबूराज द्वारा अवैध रूप से बोर कराये जाने की जानकारी नायाब तहशील दार कटनी एवं हल्का पटवारी ग्राम कोटवार कोदू लाल वेन द्वारा दी गई । प्राप्त जानकारी के अनुसार तहशील दार कटनी एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके की जांच व पंचनामा तैयार कर माधव नगर थाना में वोरिगं मशीन चालक के बिरूधय मध्य प्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986, की धारा 3/9 एवं 4/9तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 189के तहत एफआईआर नम्बर,0309 दर्ज कराई गई जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम लागू होने के
कारण बिना अनुमति के नल कूप खनन करने वाले ठेकेदार वह एजेंसी, संस्थाओं पर कार्रवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा गार्ड लाईन जारी करने के साथ साथ कटनी कलेक्टर श्री अवी प्रसाद जी द्वारा 28‌मारण2024आदेश जारी कर कटनी जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया था जिसके आधार पर आदेश के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए वोरिग मशीन बाहन जप्त कर झिंझरी पुलिस चौकी की की अभिरक्षा में रखा गया है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रूपए है ।

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!