A2Z सभी खबर सभी जिले कीLok Sabha Chunav 2024उत्तर प्रदेशकुशीनगर

कुशीनगर, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोक सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी

चुनावी पंपलेट, पोस्टर पर प्रकाशकों के नाम का अंकन होगा जरूरी

उत्तर प्रदेश : कुशीनगर, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोक सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी कर अलग-अलग मामलों के लिए दिशा निर्देश देकर इसका कड़ाई से अनुपालन करने व कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने सभी प्रकाशकों को को अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण व प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है। मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित कि प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को निर्देशित किया। चेताया कि वर्णित प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

Show More
Back to top button