सिद्धार्थनगर 

हत्या का प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास

₹13,000 के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया

सिद्धार्थनगर. पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में, सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 08.05.2024 को ST.N. 1007/2021 मु0अ0सं0- 86/2020 धारा 307,323,504 भा0द0वि0 व ST.N. 1006/2021 मु0अ0सं0- 87/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना लोटन में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त महेश पुत्र रामजीत निवासी बड़हरा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 307,323,504 भा0द0वि0 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12,000/- के अर्थदण्ड से व 4/25 आयुध अधिनियम मे 01 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास थाना लोटन का सराहनीय योगदान रहा।

AKHAND BHARAT NEWS

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