
सेवा सहकारी समिति ओबरी को ब्लैक लिस्टेड कर उपार्जन कार्य से किया गया पृथक
समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्व एफआईआर कराने के निर्देश
सतना । कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सेवा सहकारी समिति ओबरी को उपार्जन कार्य से पृथक करते हुये ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सेवा सहकारी समिति ओबरी द्वारा कृषक पंजीयन के कार्य में बिना दस्तावेजों का परीक्षण किये गये बिना अवैधानिक तरीके पंजीयन करने पर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में ग्राम कंदवा तहसील रामपुर बघेलान निवासी रमाशंकर शर्मा आत्मज श्रीनिवास शर्मा द्वारा गेहूं विक्रय के लिये पंजीयन रामानुजम विपणन सहकारी समिति में कराया गया था। संपूर्ण उपज का विक्रय एक बार में ही किया जा सके, इसके लिये पंजीयन के दौरान श्री शर्मा ने अपनी पत्नी सुनीता शर्मा के नाम पर दर्ज रकबे को भी जोड़ने का अनुरोध किया था। एनआईसी में दर्ज जानकारी के अनुसार जानकारी का मिलान नहीं होने पर रामानुजम विपणन सहकारी समिति द्वारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया।
लेकिन सेवा सहकारी समिति ओबरी ने पंजीयन कार्य में अनियमितता बरतते हुये और शासन की नीति-निर्देशो का उल्लंघन करते हुये आवदेक रमाशंकर शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा के नाम दर्ज आराजी को खरमसेड़ा की सुनीता पटेल पति रामकुसल पटेल के पंजीयन में जोड़ दिया। सेवा सहकारी समिति ओबरी के इस कृत्य से कृषक कल्याणकारी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही शासन के आदेशों के पालन और दायित्वों को निर्वहन करने में घोर लापरवाही और अनियमितता बरती गई है। जिसके फलस्वरुप कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सेवा सहकारी समिति को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उपायुक्त सहकारिता को समिति प्रबंधक अखिलेश श्रीवास्तव और कंप्यूटर ऑपरेटर रंटू सिंह के विरुद्ध तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिये हैं।