
- *जिला कलेक्टर द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी; श्री शैलेश कुमार उईके बने सहायक श्रेणी-3*
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
पांढुरना – मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर पांढुर्णा श्री नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ द्वारा शासकीय सेवा के दौरान मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्य के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण का परीक्षण शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया। परीक्षण उपरांत श्री शैलेश कुमार उईके, पिता स्व. श्री देवी सिंग उईके, निवासी मैग्जीन लाईन परासिया, जिला छिंदवाड़ा को सहायक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।
उन्हें सातवें वेतनमान के अंतर्गत वेतनमान 19500-62000 रुपये एवं शासन द्वारा देय अन्य भत्तों के साथ कार्यालय कलेक्टर पांढुर्णा में पदस्थ किया गया है। नियुक्ति शासन के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेगी।
नियुक्ति से संबंधित प्रमुख शर्तें
नवनियुक्त कर्मचारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की तिथि से 03 वर्ष के भीतर कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने आशा व्यक्त की है कि श्री शैलेश कुमार उईके शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए कार्यालयीन कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।