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नागपुर

अनुचित साधनों व अपराधों का सहारा लेने पर 3से 5 वर्ष की सजा व 10 लाख का जुर्माना

केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगि परीक्षाओ मे नकल/गड़बड़ी को रोकने के लिए “लोक परीक्षा” कानून लागू कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की ओर से शुक्रवार को इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद ने इसे इसी वर्ष फरवरी मे पास कर दिया था। यह कानून परीक्षाओ मे नकल/गड़बड़ी रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के अन्तर्गत संघ लोकसेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड बैकिंग कार्मिक चयन परीक्षाएं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के दायरे मे होगीं। केंद्र के सभी मंत्रालये विभागों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे मे रहेगी। इस कानून मे सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगें। परीक्षाओ मे अनुचित साधनो का प्रयोग व अपराधो का सहारा लेने वाले व्यक्ति को तीन से पांच साल तक की सजा एवं दस लाख रूपय का जुर्माना लग सकता है।

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