दरभंगाबिहार

जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने की बैठक।

दरभंगा, 19 जून 2023 :- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जेलों में बंद सजायाफ्ता बंदियों को मिली सजा के विरुद्ध उनके अपील दायर करने के अधिकार की जानकारी जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं के जरिए दिया जाना है, इस संदर्भ में जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं के साथ बैठक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री रंजन देव ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम भारत संघ व अन्य के वाद में कहा गया है कि जेलों में बंद सजायाफ्ता बंदी जानकारी के अभाव में अपील दायर करने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जेल विजिटिंग अधिवक्ता बारी-बारी से सभी सजायाफ्ता बंदी से बात कर उन्हें अपील दायर करने एवं रिमिशन के लिए आवेदन करने की जानकारी देंगे। सचिव श्री देव ने कहा कि यदि कोई सजायाफ्ता बंदी अपील दायर करने में सक्षम नहीं होगा तो उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराकर उनका अपील बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए दायर कराया जाएगा। बैठक में अधिवक्तागण संजीव कुमार,बेबी सरोज व इंदु कुमारी मौजूद थे।
Sitesh Choudhary

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!